आयकर रिटर्न (आईटीआर) हर आयकरयोग्य नागरिक के लिए अनिवार्य है। 2026 में आयकर विभाग ने ITR फाइलिंग प्रक्रिया को और सरल बना दिया है।
ओल्ड टैक्स रीजिम और न्यू टैक्स रीजिम दोनों में से जो आपके लिए फायदेमंद हो उसे चुन सकते हैं। न्यू रीजिम में डिफ़ॉल्ट दरें कम हैं लेकिन निवेश छूट नहीं मिलती। ओल्ड रीजिम में 80C और 80D जैसी छूटें मिलती हैं।
ITR फाइल करने से लोन आसानी से मिलता है। विसा अप्लाई करने में ITR जमा करने का प्रमाणपत्र मांगा जाता है। समय पर ITR फाइल करने से जुर्माने से बचा जा सकता है।
ITR औनलाइन फाइल करना अब बहुत सरल है। e-filing portal पर जाईए और अपना पैन नंबर से लॉगइन करें। स्वयं प्री-फिल्ड होने वाले फॉर्म से काम आसान हो गया है।
31 जुलाई आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख है। इस तारीख तक जामा करने से ताजा नोटिफिकेशन से बच सकते हैं।